नई दिल्ली: अगर पैन कार्ड को आघार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फटाफट इसका फायदा ले सकते हैं। वहीं 1000 रुपये की जुर्माना राशि भरने के बाद इसका फायदा लिया जा सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने वाली तारिख 31 मार्च 2023 तक बताई गई है। अगर कोई इससे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करा रहे हैं तो आपका पैन कार्ड निषक्रिय होने वाला है। 31 मार्च तक 1000 रुपये की जुर्माना राशि जमा करने के साथ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का मौका मिल जाता है।
आयकर विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि सभी को 31 मार्च से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने केबाद फायदा मिल जाता है। अगर यह लिंक नहीं करवाया है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलता है। ही आईटीआर और टीडीएस भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।
आयकर विभाग ने जानकारी दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डर्स को लेकर जरुरी किया जा चुका है। जिन PAN होल्डर ने आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सके, वे जल्द से जल्द करने के बाद फायदा ले सकते हैं। आइए जानते हैं पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं कराने पर किस तरह नुकसान हो सकता है।
टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बताया है कि अगर कोई यूजर्स पैन को आधार कार्ड से 31 मार्च, 2023 के दौरान लिंक नहीं किया गया है तो उसका पैन कार्ड में परेशानी हो सकती है। इसका स्पष्ट है कि इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है या नहीं जो कि जानना आपके लिए काफी जरुरी होता है।
आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कराया है या नहीं कराया है इन तरीकों से जानने के बाद फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर जानकारी मिल जाती है। अब आप ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प की आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं।
लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस नजर आता है। अब आप ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करने के बाद फायदा मिल सकता है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको मैसेज नजर आता है। अगर लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड और आधार की जानकारी को भरने के बाद आसानी के साथ लिंक किया जा सकता है।