नई दिल्ली Tax Saving Scheme: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए टैक्स सेविंग एक चुनौती भरा काम हो सकता है। काफी बार टैक्सपेयर्स इनकम रिटर्न फाइल करने के आखिरी दिनों में टैक्स सेव करने का सोचते हैं तो वैसे बता दें कि यदि आप पहले से टैक्स बचाने का सोचते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं।
टैक्स सेविंग के लिए सरकार के द्वारा काफी सारे अवसर दिए जाते हैं। इस लेख में आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत किस तरह से 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। चलिए हम आपकी कुछ तरीकों से हेल्प करते हैं कि आप कैसे आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।
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एफडी में निवेश कर बचाएं टैक्स
अगर आप 5 साल की अवधि के लिए एफडी कराते हैं तो आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ उठा सकते हैं। इस समय इन एफडी पर 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज उठा सकते हैं। बहराल एफडी पर मिलने वाले ब्याज में टैक्स लगता है। एफडी पर इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत टैक्स कटता है।
पीपीएफ पर भी आप टैक्स बेनिफिट
पीपीएफ पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। पीपीएफ में 15 सालों का लॉक इन पीरियड होता है। हर तिमाही में इनकी ब्याज दरों में बदलाव होता है। जानकारी के लिए बता दें पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविग्स स्कीम
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम भी निवेश के लिए अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इसमें कैपिटल गैंस टैक्स लगता है। बहराल 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये के रिडेम्पशन टैक्स फ्री होता है। 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर इस पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
एनएससी स्कीम में टैक्स बेनिफिट
एनएससी पर 5 साल तक के लिए एक फिक्स बेनिफिट मिलता है। इस समय इस पर सालाना 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। यदि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसमें आप 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
एनपीएस में मिलता है टैक्स बेनिफिट
एनपीएस एक वालंटियर स्कीम है। इसमें आप रिटायरमेंट के लिए पैसे कलेक्ट किया जा सकता है। इसमें आप सालना 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं 80सीसीडी के तहत 50 हजार रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स भी बचा सकते हैं।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में टैक्स बेनिफिट
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है। बता दें ये स्कीम 5 साल के लिए होती है। इस स्कीम का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा होती है।