NPS के तहत 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में लाभ मिलेगा

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सरकार द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को छठी बार बजट पेश करेंगे. वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं. क्योंकि उसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार सैलरी क्लास के कई लोगों के लिए घोषणा कर सकती है.

इस बार सरकार का फोकस एनपीएस सिस्टम को और बेहतर बनाने पर है। ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें निवेश कर सकें। वित्त मंत्री बजट में इसे लेकर कुछ खास घोषणा भी कर सकती हैं.

एनपीएस में छूट मिलने वाली है
आपको बता दें कि दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में एनपीएस छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है. यह कदम लोगों को एनपीएस में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करेगा. फिलहाल एनपीएस में सब्सक्राइबर के 50,000 रुपये तक के योगदान पर सेक्शन 80CCD के तहत कटौती मिलती है.

लेकिन यह सुविधा केवल आयकर की पुरानी व्यवस्था में ही उपलब्ध है। नई व्यवस्था का उपयोग करने वाले करदाताओं को यह कटौती नहीं मिलती है। इस पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है।

एनपीएस को आकर्षक बनाया जाएगा

पीएफआरडीए ने नियोक्ता के योगदान पर ईपीएफओ जैसे कर नियमों की मांग की है। वर्तमान में, एनपीएस और ईपीएफओ के लिए नियोक्ता के योगदान पर कर नियम अलग-अलग हैं। एनपीएस में, कर्मचारी के कोष में नियोक्ता के योगदान का केवल 10 प्रतिशत तक ही कर से छूट है।

यह मूल वेतन और डीपी का 10 फीसदी है. वहीं, ईपीएफओ में नियोक्ता के कोष में कुल 12 फीसदी योगदान पर टैक्स छूट मिलती है. लंबे समय से विशेषज्ञ टैक्स नियमों में इस अंतर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं.

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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