नई दिल्ली EPS 95 Scheme: ईपीएफओ से जुडें कर्मचारियों और उनके परिवारों को ऐसी काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में हम आपको एक ऐसी पेंशन जुड़ी सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस के तहत बच्चों को पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है।
बहराल ये सुविधा उन्हीं के बच्चों को मिलती है जो कि अनाथ हैं। आसान भाषा में कहें तो जिन बच्चों के माता-पिता में से कोई एक भी नौकरीपेशा था और ईपीएस मेंबर रहा हो वह पेंशन प्राप्त कर सकता है।
कितनी मिलती है पेंशन की राशि
ईपीएफओं की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन का 75 फीसदी है। एक समय में दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को ये राशि दी जाती है। ये मिनिमम राशि 750 रुपये मासिक की होती है। यानि कि ये कि ईपीएस के तहत 2 अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये प्राप्ते होते हैं।
पेंशन का भुगतान 25 साल की आयु में किया जाता है। अगर कोई पीडित है तो पेंशन का पेमेंट पूरी लाइफटाइम के लिए किया जाता है। यदि बच्चा अनाथ है और पेंशन के दायर में आता है तो ईपीएफओ को माता-पिता की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी।
विधवां महिला पेंशन
इस स्कीम के तहत कर्मचारी की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवां पेंशन भी प्रदान की जाती है। इस पेंशन के तहत मिनिमम 1000 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की आयु तक मासिक पेंशन दी जाती है।
बच्चों को मिलने वाली पेंशन की राशि विधवा पेंशन का 25 फीसदी होती है। बहराल इसके लिए एक शर्त है कि कर्मचारी ने मौत से पहले पेंशन के लिए कुछ शर्तों का पालन किया हो।