नई दिल्ली Sukanya Yojana Yojana Rules: केंद्र सराकर के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओ में एक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है। इस स्कीम में सुरक्षित निवेश के साथ में बेहतर रिटर्न मिलता है। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) स्कीम में निवेश कर बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, जिससे आपको सही से मदद मिलती है।
इस स्कीम में 10 साल से कम आयु की बेटी के लिए माता-पिता निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए सबसे पहले खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में एक बेटी के लिए माता-पिता खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में परिवार की केवल 2 बेटियों को ही शामिल किया जाता है। इस तरह दोनों बेटियों के लिए ही एक खाता खोला जा सकता है।
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अब तीन बेटियों के लिए खोल सकते हैं खाता
वहीं माता-पिता अब अपनी तीन बेटियों के नाम खाता खोल सकते हैं। लेकिन कछ शर्तों को पूरा करना होगा। इस स्कीम में बदलाव को लेकर सरकार ने कहा कि SSY स्कीम में माता पिता तीसरी बेटी का भी खाता खोल सकते हैं। अगर पहली बेटी के बाद में जुड़वा बेटी पैदा होती है तो इस स्कीम का लाभ उनको भी मिल सकेगा। इसलिए अगर आपकी तीन बेटियां हैं तो तीनों को SSY स्कीम के तहत लाभ मिलता है।
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Sukanya Yojana Yojana में ब्याज दर
Sukanya Yojana Yojana में 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इसके साथ ही मिलने वाला ब्याज आयकर मुक्त होता है। स्कीम में किए गए निवेश में धारा 80C के तहत कटौती होती है। वहीं कम से कम निवेश करने की बात आती है तो स्कीम में 15 साल के लिए खाते में हर साल 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकेत हैं। इस स्कीम में बेटी को 21 साल की मैच्योरिटी मिलती है। अगर आपने स्कीम में कम से कम निवेश 250 रुपये नहीं करते हैं तो 50 रुपये का जुर्माना लगता है। बता दें स्कीम के 21 साल के पूरा होने पर मैच्योरिटी मिलती है जिससे कि बिटियां की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च से मुक्ति मिल जाएगी।