नई दिल्लीः आपके पास अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए केवल एक दिन का समय बचा है, जिसे इग्नोर करना नुकसान का सौदा होगा। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसका हर हाल में पालन करना होगा। अगर आपने तनिक भी लेटलतीफी की तो फिर नुकसान उठाना ही होगा।
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने इसके लइए अब आखिरी तारीख तय कर दी है। अगर आप भी भारी भरकम जुर्माने से बचना चाहते हैं तो समय रहते हैं यह काम करवा सकते हैं, नहीं तो हर हाल में दिक्कतों का सामना करना पडे़गा जो लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। डिटेल जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल नीचे तक पढ़ना होगा।
इस तारीख तक पैन कराए लिंक
आयकर विभाग के मुताबिक अपना पैन कार्ड आधार से 30 जून 2023 तक हर हाल में लिंक कराना होगा। आज 29 जून हो चुकी है, इस हिसाब से आपके पास अब दो दिन का समय बचा है। आप शुक्रवार रात 12 बजे तक यह काम करवा सकते हैं। अगर आपने यह काम नहीं करवाया तो फिर तगड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी, जो हर किसी की जेब का बजट बिगाड़ देगी।
आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं एक जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बिना आपके सभी जरूरी काम बीच में लटक जाएंगे। आपने यह काम कराने का मौका गंवाया तो फिर दिक्कतें होंगी।
अब लग रहा इतना जुर्माना
पैन कार्ड को आधार कार्ड से अपडेट कराने के लिए आपको अब 1,000 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। 30 जून के बाद अब इस राशि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाना तय माना जा रहा है। इससे बचने को आप जल्द ही जनसेवा केंद्र पहुंचकर यह काम करवा सकते हैं। यह आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है।