नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो फिर इस खबर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने पैन कार्ड को वैसे तो वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए शुरू किया है, जिसका फायदा बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। सरकार पैन कार्ड के जरिए लोगों की इनकम का पता लगा लेती है, जिससे टैक्स में कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है।
डिजिटल दौर में अगर आपके पास पैन कार्ड नहं तो समझो कई जरूरी काम बीच में लटक जाते हैं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय काम के साथ-साथ आप पैन कार्ड बिना अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते हैं, जिससे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है, जिसे जानना जरूरी है।
अगर आप पैन कार्ड के नए नियम को नहीं जानेंगे तो फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है कर दिया है, जिसे नजरअंदाज करने पर आपको कई बड़े नुकसान होने तय हैं। इसके लिए आयकर विभाग ने एक तारीख भी निश्चित कर दी है, जिसे जानना जरूरी होगा, नहीं तो फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाएं।
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इस तारीख तक पैन को आधार कार्ड से कराएं अपडेट
आपके पास पैन कार्ड है तो आयकर विभाग के आदेशानुसार जल्द आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार आपको 31 मार्च तक अपना पैन आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
मतलब 1 अप्रैल 2023 से यह काम करना बंद कर देगा। इतना ही नहीं लापरवाही बरतने पर 10 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाना तय माना जा रहा है। अब इसकी तारीख नहीं बढ़ेगी, जिस नुकसान से बचने को आप जल्द ही लिंक कराने का काम कर सकते हैं।
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने पर देना पड़ रहा विलंब शुल्क
अभी भी अगर आप पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने जाते हैं तो फिर विलंब शुल्क देने की जरूरत होगी, जिसके लिए कुछ जरूरी शर्तों को पालन करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आयक विभाग के पोर्टल पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
साथ में एक हजार रुपये देरी का शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद आपका पैन आधार कार्ड से आराम से लिंक हो जाएगा। आप बिना देर किए पास के ही जनसुविधा केंद्र चले जाएं, जहां से इस प्रोसेस को पूरा करा सकते हैं।
यूं कराएं लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी। अगर पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी रजिस्टर करनी होगी। इसके साथ ही यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करना जरूरी समझे। फिर अगला प्रोसेस आराम से पूरा कर सकते हैं।