नई दिल्लीः बदलते जमाने की रफ्तार में पैन कार्ड अब एक जरूरी कागज है, जिसके बिना एक नहीं बल्कि तमाम काम बीच में लटक जाते हैं। इस बीच अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो वित्तीय काम तो सभी अधर में रह जाते हैं। क्या आपको पता है कि घर रखे पैन कार्ड पर जालसाजों की निगाह होती हैं, जिससे बड़ा नुकसान तक भुगतना पड़ता है।
इसलिए जरूरी है कि पैन कार्ड को अच्छी जगह रखने के साथ-साथ किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। देशभर में धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिए बहुत ही सावधानी से रहने की जरूरत है। अगर आप चौकस नहीं रहते हैं तो जालसाज आपके नाम पर लोन भी ले सकते हैं। इस बीच किसी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाए तो पैन कार्ड का क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी।
जानिए आयकर विभाग से जुड़े जरूरी नियम
पैन कार्ड को लेकर आयकर विभाग की ओर से कई जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिन्हें जानना जरूरी होगी। इसमें सबसे पहले तो मौत के बाद पैन कार्ड का क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात जाननी आवश्यक होगी। आयकर विभाग के नियमानुसार, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय या सरेंडर करने की जरूरत होती है। पैन कार्ड का सरेंडर कैसे करना है, यह आप आराम से जान सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया को विस्तार से जानने की जरूरत होती है।
पैन कार्ड यूं करें सरेंडर
अगर आप किसी का पैन कार्ड सरेंडर कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफिसर को एक आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन में पैन कार्ड सरेंडर करने का कारण भी दर्ज कराना होगा।
वहीं, यहां मृतक का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन नंबर आदि सभी जानकारी भी दर्ज करने की जरूरत होगी। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके जमा करने की जरूरत होगी। फिर भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की एक प्रति भी रखने की जरूरत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस खबर को Timesbull.com ने मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर पब्लिश किया है।