पैन कार्डधारक 31 मई तक करा लें जरूरी काम, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

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Vipin Kumar

नई दिल्लीः अगर आप पैन कार्डधारक हैं तो फिर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। वैसे भी पैन कार्डधारकों के नए-नए नियम बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना होता है। अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। पैन कार्ड वैसे भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी बाध्यता लगातार बढ़ती जा रही है।

आपके पास पैन कार्ड नहीं तो तो टैक्स जमा करने के लिए अलावा आप किसी बैंक में अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पैन कार्ड को दुरुस्त रखना जरूरी है। पैन यूजर्स के लिए एक और गाइड लाइन जारी कर रखी है, जिसका आपको हर हाल में पालन करना होगा।

नजरअंदाज करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पैन यूजर्स आधार से अपना अकाउंट लिंक नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स ने इस काम के लिए तारीख भी निर्धारित कर रखी है। टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ता है तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद फिर सख्त कार्रवाई की जानी तय है।

पैन कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें

इनकम टैक्स के नियमानुसार, आपका पैन कार्ड बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटने का काम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, आयकरदाता से कई शिकायतें मिली हैं।

उन्हें नोटिस मिल रहे हैं कि उन्होंने टीडीएस/टीसीएस की ‘कम कटौती/संग्रह’ में चूक की है। सीबीडीटी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और या उससे पहले आधार के साथ लिंक होने के चलते सक्रिय रहता है। 2024 में टैक्स डिडक्ट का कोई महत्व नहीं होगा। एकेएम ग्लोबल, पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल के अनुसार, सर्कुलर उन मामलों में टैक्स को कुछ मदद देने का काम करता है। आधार के साथ लिंक न होने के कारण टैक्सपेयर्स का पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।

फटाफट जानें क्या है ऑप्शन

सहगल के मुताबिक, ऐसे मामले में जहां कम कटौती के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि 31 मई से पहले आदर्श रूप से टैक्सपेयर्स आधार को पैन से लिंक कराने का काम कर लें। यह प्रावधान उनको सहायता प्रदान करने का काम करता है। उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है।

हालांकि, वर्तमान में यह वेरीफाई करने के लिए कोई उपयोगिता उपलब्ध नहीं है कि पैन चालू है या नहीं और टैक्सपेयर्स को इसके लिए डिडक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है।

Vipin Kumar के बारे में
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Vipin Kumar पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 साल काम करने का अनुभव प्राप्त है। प्रतिष्ठित अखबार में काम करने के अलावा न्यूज 24 पॉर्टल में 3 साल सेवा दी। क्राइम, पॉलिटिकल, बिजनेस, ऑटो, गैजेट्स और मनोरंजन बीट्स पर काम किया। अब करीब 2 साल से उभरती वेबसाइट Timesbull.com में सेवा दे रहे हैं। हमारा मकसद लोगों तक तथ्यों के साथ सही खबरें पहुंचाना है। Read More
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