नई दिल्ली ITR Filing Last Date: अगर आप इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। अगर आपके द्वारा अभी तक आईटीआई नहीं भरा गया है। तो 31 दिसंबर से पहले आईटीआर भर दें। इसके लिए 31 तारीख तय की गई थी।
इस तारीख तक लोग अपनी लेट फीस जमा कर सकते हैं। बता दें इसके लिए सिर्फ एक दिन का ही समय बचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा तकि टैक्सपेयर साल खत्म होने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर दें।
बिलेटेड आईटीआई के लिए हैं ये आखिरी मौका
सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमें नए एक्स ने लिखा कि करदाता कृपया ध्यान दें, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास आखिरी मौका 31 दिसंबर 2023 तक का है।
इसकम समयसीमा खत्म होने से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरुर भर दें। यहां पर जरुरी बात ये है कि आईटीआर फाइल करने के बाद इसे अगले 30 दिन के भीतर वेरिफाई करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग इसे प्रोसेस नहीं करेगा।
31 दिसंबर तक नहीं भरा आईटीआर क्या होगा
अगर आप कल तक लेट आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप उसके बाद उस असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अगले साल इसे पेनाल्टी के साथ में फाइल करना होगा। यदि आप आईटीआर भर चुके हैं लेकिन कल तक अपनी गलतियों का सुधार नहीं करते हैं।
ऐसे में आपके पास आगे भी मौका मिलेगा। इसके बाद आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फाइनेंस एक्स 2022 में अपडेटेड रिटन्स को लाया गया था। ये ITR फाइल करने के लिए ज्यादा समय देता है। इसके तहत आप अपनी पिछली ITR को अपडेट कर सकते हैं।