नई दिल्ली NPS Withdrawal Rules: सरकार के द्वारा 1 फरवरी से नेशनल पेंशन सिस्टम से लेकर पैसों की निकासी के नियमों को बदल दिया जाएगा। ये नियम पेंशन फंड रेगुलरटी एंड डेवलपमेंट यानि कि पीएफआरडीए के द्वारा बदले गए हैं। इसको लेकर पीएफआरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
NPS के नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस खाताधारक को कुल जमा रकम के 25 फीसदी से ज्यादा हिस्से के विड्रॉल की परमीशन नहीं दी जाएगी। वहीं कुछ ऐसी परिस्थियां होती है जहां पर एनपीएस खाताधारकों को पैसा निकालने की भी सुविधा दी जाती है।
जानें कब-कब निकाल सकते हैं पैसा
- बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी में एनपीएस खाते से खाताधारक पैसा निकला सकता है।
- घर खरीदने के लिए एनपीएस विड्रॉल किया जाता है।
- मेडिकल इमरजेंसी में एनपीएस साब्सक्राइबर्स पैसा निकाल सकते हैं।
- एनपीएस खाताधारक की विकलांगता की वजह से आ गए खर्च को पूरा करने के लिए खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
- स्किल डेवलमेंट के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस खाते से पैसा निकाल जा सकता है।
- किसी बिजनेस को शुरु करने के लिए एनपीएस खाते से पैसा निकालने सी सुविधा मिलती है।
एनपीएस से पैसा निकालने के लिए शर्तें
- एनपीएस खाते से 25 फीसदी रकम निकालने के लिए आपका खाता 3 साल पुराना होना चाहिए।
- इसके साथ में विड्रॉल की गई रकम आपकी कुल रकम के एक चौथाई हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- एनपीएस खाते को मैक्जिमम 3 बार ही एनपीएस खाते से पार्शियल विड्रॉल करने की परमीशन मिलती है।