नई दिल्ली EPF Account Merge Process: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना आम बात है कभी बॉस के साथ में तालमेल नहीं होता है। काफी बार लोग अच्छी इनकम के लिए नौकरी बदल लेते है। लेकिन नौकरी के बदलने के बाद जब आप किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं,तो वहां पर आपका नया ईपीएफ खाता ओपन हो जाता है।
इसमें लोगों को काफी बार कंफ्यूजन होती है कि जब पिछली कंपनी में ईपीएफ खाता था, तो नया क्यो ओपन किया है। अब पिछले ईपीएफ खाता क्या होगा। दोनों ही खातों को मर्ज भी किया जा सकता है या फिर नहीं। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में जानते हैं।
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नया पीएफ खाता क्यों ओपन होता है?
आप जब भी 20 या इससे ज्यादा कर्चारियों वाली प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरु करते हैं तो कंपनी को आपका पीएफ खाता ओपन कराना होता है। इसमें कर्मचारी के आर्थिक भविष्य के लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है।
पहली दफा पीएफ खाता ओपन करने पर आपको ईपीएफओ से एक यूएएन नंबर मिलता है। आप जब भी नौकरी बदलते हैं तो कंपनी आपका नया पीएफ खाता ओपन कर देती है लेकिन यूएएन वहीं रहता है।
यहीं कारण है कि एक यूएएन के तहत पीएफ खाता क्लोज हो जाता है। आपका पीएफ बैलेंस भी अलग-अलग होता है। जब तक आप अपने सभी खातों को र्ज करेंगे। ये अलग-अलग ही रहेगा।
पीएफ खाते को मर्ज करने के क्या है नुकसान
अगर आपने सभी पीएफ खातों को मर्ज करते हैं तो यूएएन आपके पूरे वर्क एक्पीरियंस को मिला देगा। आपके द्वारा 2-2 साल तीन कंपनियों में काम किया गया है। इसके बाद खाते को मर्ज करने के बाद आपका कुल एक्सपीरियंस 6 साल का हो जाएगा।
अगर आप खाते को मर्ज नहीं करते हैं तो ये चीज अलग-अलग खाता होगा। ऐसे में पीएफ खाते से पैसे निकालने पर आपको 10-10 फीसदी का टीडीएस करेगा।
पीएफ खाते को मर्ज करने का प्रोसेस
- खाते को मर्ज करने के लिए सबसे पहले https://www.epfindia.gov.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद सर्विसेज सेक्शन में फॉर इंप्लॉई पर क्लिक करें।
- वन इंप्लाई और वन ईपीएफ खाते वाले ऑप्शन का चुनाव करें।
- नए पेज यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें।
- इसके अगले पेज पर आपको पुराने पीएफ खाते की डिटेल दिखेगी।
- अब पीएफ खाता नंबर डालकर सबमिट करें।
- इसके बाद आपका पुराना खाता नए खाते से मर्ज हो जाएगा।