Income Tax को लेकर जारी हुए नियम, फटाफट चेक करें जानकारी

Anzar Hashmi
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की योजना बना रहे हैं तो ये आपको अहम जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है। हालांकि, भविष्य में आयकर विभाग की बात करें तो किसी को भी काला धन अधिनियम 2015 के मुताबिक बात करें तो कार्रवाई से बचना है तो उसके लिए अपने आयकर रिटर्न से जुड़ने हुए अहम दस्तावेज रखने की जरुरत होती है।

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काला धन अधिनियम की बात करें तो उसके मुताबिक टैक्सपेयर को आईटीआर डॉक्यूमेट्स को रखन को लेकर कोई निश्चित सीमा नहीं बनाई गई है।, लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट से बचने को लेकर उस हालात के दौरान स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 की बात करें तो उसके मुताबिक 10 साल तक की अवधि को लेकर नोटिस आसानी के साथ जारी होता है।

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आकलन से बचने वाली आय और काला धन वाले नियमों की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने जानकारी दिया है कि एक टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने टैक्स रिकॉर्ड को लेकर बनाए रखनी की जरुरत पड़ जाती है। आम तौर पर टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए एक नोटिस आईटीआर फाइल करने के बाद से ही कुछ महीनों के बाद मिलने लगता है।

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हालांकि डिटेल असेसमेंट के को लेकर एक नोटिस के मुताबिक बात करें तो आखिर से तीन महीने की अवधि में किसी भी समय जारी कर फायदा ले सकते हैं। टैक्स रिटर्न पेश करना अहम होता है। हालांकि असेसमेंट से बचने वाली आय की बात करें तो उसको लेकर संबंधित असेसमेंट ईयर के 3 साल होने के पहले भी नोटिस भेजना शुरु किया जाता है और ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट से बचने क लेकर 50 लाख से ज्यादा होती है तो वहां नोटिस 10 साल की अवधि तक जारी कर सकते हैं।

टैक्सपेयर को न्यून्तम 10 साल को लेकर आईटीआर डॉक्यूमेंट रखने की सलाह मिलना शुरु हो जाती है, ताकि आयकर विभाग द्वारा आय से बचने को लेकर किसी भी आय के मामले को लेकर उचित डॉक्यूमेंट के साथ नोटिस के लिए जवाब देना होता है।

यह ध्यान देने को लेकर अहम होता है कि काला धन अधिनियम के मुताबिक कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं मानी जा रही है। इस प्रकार हालांकि लंबे समय के दौरान बात करें तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स को बनाना है तो मुश्किल माना जा सकता है।

 

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