नई दिल्ली PPF SSY account holders: वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स लोगों के बीच में गदर मचा रही है। जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) में निवेश कर सकते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस स्कीम की इन स्कीम का लाभ उठा रहे निवेशकों को 30 सितंबर तक बैंक में जाकर अपने आधार नंबर से जुड़ी जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर आपका स्मॉल सेविंग स्कीम खाता आधार नंबर जमा किए जाने तक फ्रीज किया जाएगा।
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वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपीएफ, एनसी और दूसरी सेविंग स्कीम्स के लिए आधार और पैन कार्ड को जरुरी कर दिया गया है। वहीं 31 मार्च 2023 तक जारी एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस बार को बताया गया था कि इस नोटिक से द्वारा शेयरहोल्डर्स के लिए आधार नंबर को जरुरी कर दिया था।
आधार की क्या होगी अहमियत
नोटिफिकेशन के आधारर पर अगर किसी निवेशकों ने पहले से खाते को खुलवाया गया है और ऑफिस को आधार नंबर सबमिट नहीं किया है। तो उसे एक अप्रैल 2023 से 6 महीने के अंदर ऐसा करना होगा। ऐसा न करने पर इनवेस्टरों को काफी नुकसान हो सकता है।
फाइनेंसियल डिपार्टमेंट ने पीपीएफ, एनएससी और दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए आधार और पैन कार्ड को जरुरी कर दिया है। 31 मार्च 2023 को जारी एक नोटिफिकेश के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी। कि आधार कार्ड को जरुरी कर दिया गया था।
खाता फ्रीज होने पर होगा तगड़ा नुकसान
अगर आप किसी ब्याज दिया जाएगा। तो वह निवेशकों के बैंक खाते में क्रेडिट नहीं किया जाएगा।
निवेशक अपने पीपीएफ या फिर एसएसवाई खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे।
वहीं मैच्योरिटी होने पर पैसा निकालना काफी मुश्किल होगा।
6 महीने के भीतर आधार की डिटेल नहीं देते हैं तो खाता डीएक्टीवेट हो जाएगा।
इसलिए आधार की डिटेल देने में किसी भी तरह की कोई देरी न करें।