नई दिल्ली: Income Tax Return Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का समय जल्द ही आने वाला है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सभी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। ये खास बात है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख के बारे में जानकारी देना। नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है।
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Income Tax Return
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई, 2023 है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, अपने खातों को ऑडिट कराना जरूरी है, जैसे कि कंपनियां, एलएलपी और कुछ व्यक्ति उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।
वहीं निर्धारित तारीख तक कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। आईटीआर न भरने या देर से फाइल करने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आईटीआर सही तारीख यानी 31 जुलाई के भीतर दाखिल नहीं किया गया है और उसके बाद दाखिल नहीं किया जाता है तो टैक्स देने वालों को 5000 रुपये की जुर्माना की रकम देनी होगी। इसकी सीमा 31 दिसंबर 2023 है।
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वहीं अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न करने वाला 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो जुर्माने की रकम 10 हजार रुपये हो जाएगी। वहीं आईटीआर फाइल करने में देरी होने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है। ऐसे में बिना किसी जुर्माना राशि के व्यक्तिगत तौर पर 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में ये तारीख भी अब नजदीक आती जा रही है।