नई दिल्ली: file gst return online process. देश में जब से जब से जीएसटी लागू हुआ है, तो लोगों इस नए व्यवस्था को लेकर कई कई सवाल जवाब होते है, जिससे सरकार के द्धारा समय-समय पर ऐसे कई अपडेट जारी किए जाते है। यहां पर ऐसी जानकारी देने जा रहा है, जिससे हर के लिए जरुरी है। जीएसटी के तहत छोटे बड़े सभी तरह के जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी को अपने बिजनेस लेनदेन से इनकम की जानकारी देनी पड़ती है, और टैक्स भरना पड़ता है।
अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आपके लिए यह बेहद खास खबर होने वाली है। जानकारी के लिए आपके बताते हैं कि अगर आप कुछ अगर आप भी अपना छोटा-मोटा बिजनेस संचालित कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है।
ये रही जीएसटी पर खास जानकारी
GST के तहत ऐसे कई फॉर्म होते हैं, जिससे जो जैसा बिजनेस हैं, तो इसी के आधार पर रिटर्न फाइल करना होता है। यहां पर कारोबारी को मंथली, क्वार्टर्ली और एनुअली रिटर्न फाइल करना होता है। ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है। तो ऐसे बिजनेस मैन को 25 रिटर्न फाइल करने होते हैं- दो मंथली रिटर्न (GSTR-1 GSTR-3B) और एक एनुअल रिटर्न (GSTR-9) भरना होता है।
ऐसे फाइल करें GSTR-1
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gst.gov.in पर जाएं।
- यहां पर ‘Services’ पर क्लिक करें
- अब इसके बाद ‘Returns Dashboard’ में जाएं।
- अब यहां पर वित्त वर्ष सेलेक्ट करने के बाद में रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करें।
- जिस रिटर्न भरना है, तो सेलेक्ट कें ‘Outward Supplies Made by the Taxpayer’ पर क्लिक करें।
- अब यहां पर मांगी गई B2B इनवॉइस पर, B2C इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट जैसी डीटेल भरें।
- जिसके बाद में ‘Other Details’ जैसे कि निल रेटेड आइटम आदि जानकारी भरें।
- जिसके बाद में फॉर्म सबमिट करें।
इस प्रोसेस के बाद में फाइल करने के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या E-sign ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, जिससे लास्ट में जीएसटी पेमेंट करके जीएसटी रिटर्न फाइल कर दें।