NPS डेथ क्लेम करने को लेकर मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, इस दस्तावेज के साथ घर बैठे हो जाएगा काम

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नई दिल्ली:NPS Video KYC. रिटायमेंट एक ऐसा समय है, जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। लोग पहले से ही अपने रिटायमेंट के लिए पेंशन के रुप में का इंतजाम कर लेते हैं। अगर आप ने भी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) ले रखी है, तो आप को सरकार ने बड़ी सहुलियत दे दी है। 

गौरतलब है कि  नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी करते समय पेंशन अकाउंट में नियमित रुपए पैसा जमा कर सकता है। जिससे आज के समय में नेशनल पेंशन स्कीम काफी पॉपूलर है। वही नेशनल पेंशन स्कीम को मेंनेज करने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथोरिटी (PFRDA) ने पेंशन धारकों किसी तरह से परेशानी ना हो तो इसके लिए बड़ी राहत दी है।

आप को बता दें कि पीआरडीए की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी आवेदक ने एनपीएस में निवेश किया था या कर रहा था और किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी, दावेदार या उत्तराधिकार में से कोई एक वीडियो केवाईसी (Video KYC) के जरिए वेरिफिकेशन करके एनपीए क्लेम कर सकता है। पीआरडीए के इस कदम से बड़ी सहुलियत मिलने वाली है।

हाल ही में एनपीएस को मेंनेज करने वाली संस्था PFRDA ये नया नियम 4 जनवरी, 2023 दो ही लागू किया है। इससे पहले पीएफआरडीए से इस अनुमति को लागू करने के लिए मांग की गई थी, ताकि बिना परेशानी नॉमिनी एनपीएस निकासी के लिए क्लेम कर सकें। 

जानिए कैसे काम करेगी वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया  

पीएफआरडीए का कहना है कि, कोई भी नॉमिनी कैसे घर बैठे एनपीएस डेथ क्लेम कर सकता है। इसके लिए संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा। दस्तावेज उसी का होना चाहिए, जो इसका दावेदार होगा।

वही सरकारी संस्था ने आगे कहा है रि आधार ई-केवाईसी और डिजिलॉकर का उपयोग करके वेरिफाई किया जा सकता है। साथ ही नॉमिनी को अपने बैंक की डिटेल्स भी देनी होगी। इस सुविधा के तहत की जांच की जाएगी। दस्तावेजों की जांच करने के बाद उसको वेरिफाई किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

ये हैं जरुरी दस्तावेज

  • सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफिकेट 
  • सब्सक्राइबर का आधार कार्ड  
  • नॉमिनी या उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र  
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