नई दिल्ली EPFO Amount Withdrawal: जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जब आपको पैसों की काफी आवश्यकता होती है। ऐसे में कई बार लोग लोन लेते हैं यदि आप ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि आप नौकरी के समय भी फंड से पैसों को निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों को आंशिक निकासी करने का मौका देता है। चलिए जानते हैं कि कब पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
मकान या फिर जमीन बनवाने के लिए कर सकते हैं निकासी
अगर आप 5 साल से ज्यादा ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो आप कुछ ऐसी परिस्तियों में निकासी कर सकते हैं। जैसे कि आप प्लाट खरीदने या फिर मकान खरीदने और घर बनाने के लिए ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। आप इसके लिए एक महीने का 36 गुने तक की रकम निकाल सकते हैं।
ये रकम हाउसिंग स्कीम के तहत प्राप्त होगी। इस स्कीम के तहत आप 90 फीसदी तक का भाग निकाल सकते हैं। इस निकासी के लिए आपको लगातार 3 साल तक ईपीएफ में योगदान देना होगा। यदि पीएफ खाते में 20 हजार रुपये से कम रकम हैं तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
होम लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं निकासी
अगर आपने घर बनाने के लिए कोई होम लोन लिया है तो आप उसको चुकाने के लिए भी ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इस स्थिति में वह पीएफ बैलेंस से 90 फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।
मेडिकल खर्च के लिए करें निकासी
इस समय इलाज के खर्चों में काफी पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में गंभीर बीमारी के इलाज करने, विकलांग होने पर या फिर कंपनी बंद होने जाने पर इमरजेंसी में पैसा पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें यदि मेडिकल के लिए पैसे निकालने का विचार बना रहे हैं तो आपको इसके लिए एक महीना या फिर उससे ज्यादा भर्ती होने पर सबूत देना होगा।
शादी या फिर पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पैसा
अगर आप अपनी बहन या फिर बेटी की शादी करने के लिए जा रहे हैं तो आप पैसों की निकासी कर सकते हैं। इन स्थितियों में आप सिर्फ आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा इस निकासी के लिए आपको कम से कम 7 साल तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करना होगा। पढ़ाई या फिर शादी की स्थिति में आप कंट्रीब्यूशन 50 फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।
बेरोजगार होने की स्थिति में कर सकते हैं निकासी
अगर आप कंपनी के बंद या फिर आपकी नौकरी चली जाती है तो भी आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इस स्थिति में आप 1 महीने के बाद फंड से पैसा निकाल सकते हैं। इससे पहले निकासी मे आप 75फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।
वहीं बाकी की रकम रोजगार मिल जाने पर आपके दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यदि दो महीने से ज्यादा समय तक आपके पास रोजगार नहीं होता है तो आप बाकी की रकम भी निकाल सकते हैं।