Toll Tax: भारत में राजमार्गों और राजमार्गों के विकास के साथ ही यात्रियों के लिए टोल टैक्स देना एक आम बात हो गई है। हर दिन लाखों वाहन इन सड़कों से गुजरते हैं और टोल टैक्स देते हैं। यह टैक्स कई लोगों के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन मार्गों का नियमित रूप से उपयोग करते हैं। लेकिन अब राहत की खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स को लेकर नए नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार कई वर्ग के लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी।
कैसे निर्धारित होता है टोल टैक्स?
NHAI ने टोल टैक्स वसूलने के लिए खास नियम बनाए हैं। टोल टैक्स वाहन के प्रकार और तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सड़कों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले वाहनों से ज़्यादा टोल टैक्स वसूला जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों से ज़्यादा टोल टैक्स वसूला जाता है, जबकि कार और दोपहिया जैसे छोटे वाहनों से कम टोल टैक्स वसूला जाता है। इस व्यवस्था से सड़कों के रखरखाव और उनके विकास के लिए अच्छी खासी आय होती है।
आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूट
नए टोल टैक्स नियम 2025 के अनुसार आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। इसमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवा वाहन शामिल हैं। ये वाहन बिना किसी टोल टैक्स का भुगतान किए टोल बूथ से गुजर सकते हैं। अगर किसी टोल बूथ पर इन वाहनों से टोल टैक्स मांगा जाता है तो संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। इस नियम से आपातकालीन सेवाओं को बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
सैन्य वाहनों को भी मिलेगी विशेष छूट
भारतीय सेना और अन्य रक्षा विभागों के वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है। जब भी ये वाहन किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बूथ से गुजरते हैं तो उन्हें कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि इन वाहनों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा और बचाव से जुड़े कार्यों में किया जाता है। सेना के वाहनों के लिए यह सुविधा उनके महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए दी गई है।
वीआईपी वाहनों के लिए विशेष प्रावधान
नए टोल टैक्स नियमों के अनुसार कई वीआईपी वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलेगी। इनमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और हाईकोर्ट के जज के वाहन शामिल हैं। साथ ही परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं के वाहनों को भी इस टैक्स से छूट दी जाएगी। इन वीआईपी को केवल अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और वे बिना किसी टोल टैक्स के टोल बूथ से गुजर सकेंगे।
सार्वजनिक परिवहन और दोपहिया वाहनों को राहत
राज्य सरकारों द्वारा संचालित बसों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है। इसके अलावा सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत यह है कि उन्हें किसी भी टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि भारत में बहुत से लोग दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में टोल बूथ बनाए गए हैं, वहां के निवासियों को कुछ विशेष छूट भी दी गई है।










