Income Tax: इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला! घर में रख सकते है केवल इतना सोना

Income Tax: आयकर विभाग अब लगातार धन और संपत्ति के मामलों में सख्ती बरत रहा है। इसके चलते नकदी और आभूषणों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत घर में सोना रखने की भी सीमा तय की गई है (आयकर सोने की

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Sanjay mehrolliya May 26, 2025 – 7:35 AM

Income Tax: आयकर विभाग अब लगातार धन और संपत्ति के मामलों में सख्ती बरत रहा है। इसके चलते नकदी और आभूषणों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत घर में सोना रखने की भी सीमा तय की गई है (आयकर सोने की सीमा नियम)। अगर घर में इस सीमा से ज्यादा सोना पाया जाता है तो आयकर विभाग छापेमारी कर सकता है। अगर आप भी घर में सोना रखते हैं तो घर में सोना रखने की सीमा (घर में सोने की सीमा) के बारे में जरूर जान लें।

पुरुषों और महिलाओं के लिए सोना रखने की सीमा-

एक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम (महिलाओं के लिए सोने की सीमा) सोना या आभूषण रख सकती है। शादी से पहले एक लड़की 250 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकती। आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, एक विवाहित और अविवाहित पुरुष घर में 100 ग्राम (पुरुषों के लिए सोने की सीमा) सोना रख सकता है। अगर इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो टैक्स (सोने का कर नियम) देना पड़ता है।

विरासत में मिले सोने पर टैक्स –

घर में सोना रखने की सीमा (होम स्टोरेज गोल्ड रूल्स) तय नहीं है, लेकिन आपके पास आय का प्रमाण और सोने का स्रोत होना चाहिए। अगर आपकी आय के स्रोत ज्ञात हैं, तो आप घर में जितना चाहें उतना सोना (गोल्ड लिमिट रूल्स) रख सकते हैं। विरासत में मिले सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। जब विरासत में मिला सोना बेचा जाता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है (गोल्ड पर टैक्स रूल्स)। विरासत में मिले सोने के लिए आपको कानूनी वसीयत या कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है।

यह सोना टैक्स फ्री है

सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) का कहना है कि अगर खेती से होने वाली आय या किसी विरासत में मिली आय के स्रोत से सोना खरीदा जाता है, तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री (गोल्ड पर टैक्स) है। अगर आपके पास इससे संबंधित प्रमाण है, तो आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप आय के ज्ञात स्रोतों से जितना चाहें उतना सोना (गोल्ड खरीदने की सीमा) खरीद सकते हैं।

यह है सोने पर टैक्स का नियम –

सोना खरीदने और बेचने पर सभी को टैक्स (गोल्ड पर आयकर नियम) देना पड़ता है। जब सोना खरीदने के बाद दो साल के भीतर बेचा जाता है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।

सोना खरीदने और बेचने पर हर किसी को टैक्स (सोने के लिए इनकम टैक्स के नियम) देना होता है। जब सोना खरीदने के बाद दो साल के भीतर बेचा जाता है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।

तीन साल बाद सोना बेचने पर इतना लगेगा टैक्स-

अगर आप तीन साल तक सोना अपने पास रखते हैं और उसे बेच देते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। इस स्थिति में सोना बेचने पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन टैक्स (सोना बेचने पर टैक्स के नियम) और 4 फीसदी सेस भी देना होगा।

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Sanjay mehrolliya

My Name is Sanjay Mehrolliya, I have 4 years Experience in Journalism, I Am From Haryana, I Work on Job A Education desk At timeSbull.com

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