नई दिल्ली: RBI Re-KYC Rules: अगर बेकिंग से जुड़े हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल आरबीआई (RBI) के गवर्नर की तरफ से KYC के नियम को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी कि अगर आपने एक बार KYC करवाया है तो दूसरी बार करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं शक्तिकांत दास ने आगे बताया कि अगर आपका पता बदला गया है तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक को अपना नया पता भेज सकते हैं।
बता दें कि आरबीआई की तरफ से सीधे-सीधे कहा गया है कि अगर आपके किसी एक बैंक में केवाईसी हो चुकी है तो दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर बैंक को बताना होगा। अगर कोई बैंक ऐसा करने के लिए कहता है तो आप अपने बैंक की शिकायत कर सकते हैं।
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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लेकर जानकारी दी कि री- केवाईसी (दोबारा केवाईसी) कराने के लिए अब ग्राहकों बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन दोबारा Kyc करा सकते हैं। वहीं केवाईसी डिटेल में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आप ईमेल भेज कर य फिर अपने रजिटर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज कर दोबारा Kyc करा सकते हैं।
एड्रेस बदलने पर ऐसे करें Kyc
घर बैठे बैंक को ईमेल या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से मेसेज भेज दें।
इसके बाद बैंक एक 60 दिनों के अंदर चिट्ठी भेजकर इसे वेरिफाई कर लेगा।
Kyc होने पर ग्राहक को सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर मिलता है। यह नंबर बैंक के साथ शेयर कर दें। ऐसे करने से आपके दूसरे बैंक को केवाईसी पड़ती है।
बता दें अगर आपका बैंक आपको बैंक आकर केवाईसी कराने के लिए कहता है तो आप बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के तहत बैंक की शिकायत कर सकते हैं।