नई दिल्लीः दो चुनाव आयुक्तों की नव नियुक्ति पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों रोक लगाने से इनकार कर दिया उनके नाम गुरुवार को चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से दिए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया।
इन दोनों की नियुक्ति वीरवा को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले चयन पैनल ने की। एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत आने वाले गुरुवार को मामले की सुनवाई करने वाली है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया।
कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर बुधवार को विचार किया। तीन सदस्यीय चयन समिति में विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी ने ने कहा कि नौकरशाह सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
जानिए कौन हैं दो चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए, जबकि सुखबीर सिंह संधू, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे थे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। वे मूल रूप से, चुनाव आयोग के पास केवल एक सीईसी रहा था।
इसमें वर्तमान में सीईसी और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण को सूचित किया कि उन्हें सीजेआई से एक संदेश मिला है।
हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद एनजीओ शीर्ष अदालत में चला गया। वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देते हैं।
चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। सात चरणों में चुनाव होने की उम्मीद लगाई जा रही है।