नई दिल्ली- उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा है रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत भवन मंदिर मस्जिद मजार को इस सूचना से 15 दिन के अंदर सुरक्षा से हटा दें।
बता दें कि रेलवे ने दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है। रेलवे ने नोटिस में दोनों मशीनों के प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। वरना एक्शन लेने की चेतावनी दी है। रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा है। 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा ले वरना आकर हटाएंगे वही मस्जिद कमेटी का कहना है। कि यह सैकड़ों साल पुरानी है। लेकिन रेलवे कह रही है यह उसकी जमीन पर बनी है।
उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है इसमें लिखा है रेलवे भूमि कि अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन मंदिर मस्जिद मजार कोई सूचना के 15 दिन के अंदर सुरक्षा से हटा दें। अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनाधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी।
अब देखने वाली बात यह है कि मस्जिद कमेटी द्वारा क्या कदम उठाया जाता है क्या मस्जिद को तोड़ा जाता है। या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता है या फिर कोर्ट का सहारा लिया जाता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर सामने आती हैं। अब इस पर लगातार नजर बनी रहेगी।