गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल! जानिए क्या कहता है कानून

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Vipin Kumar

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दो घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ता केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ भारी नारेबाजी कर रहे हैं। यहां कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूछताछ के बाद हुई है, जहां ईडी भारी फोर्स के साथ उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। ऐसे पहला मामला है, जब कोई सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, यानी वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

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जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल

ईडी ने पूछताछ के बात सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी, जिस पर आप ने साफ कर दिया है। आप ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाएंगे।

आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा तय किया जाएगा। अगर पूरी पार्टी जेल में है तो सरकार और पार्टी जेल से ही चलेगी। यही भाजपा चाहती है कि हर कोई जेल में हो। वे चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थयात्रा, अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक बंद हो जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं होने देंगे।

क्या कहता है कानून?

आपके जेहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है? हालांकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता है। देश के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक के पद पर बना रह सकता है।

ईडी के समन की बार-बार कर रहे थे अवहेलना

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन की 9 बार अवहेलना कर चुके थे। वे बार-बार कोई ना कोई बहाना बना रहे थे। इसके लिए केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी फटकार लगी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से केजरीवाल ने कहा था कि अगर वह पूछताछ के लिए ईडी के सामने जाए तो गिरफ्तारी से बचाव को कोई सुरक्षा दे। हालांकि, हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं दी।

Vipin Kumar के बारे में
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Vipin Kumar पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 साल काम करने का अनुभव प्राप्त है। प्रतिष्ठित अखबार में काम करने के अलावा न्यूज 24 पॉर्टल में 3 साल सेवा दी। क्राइम, पॉलिटिकल, बिजनेस, ऑटो, गैजेट्स और मनोरंजन बीट्स पर काम किया। अब करीब 2 साल से उभरती वेबसाइट Timesbull.com में सेवा दे रहे हैं। हमारा मकसद लोगों तक तथ्यों के साथ सही खबरें पहुंचाना है। Read More
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