Arvind Kejriwal Arrested: दो घंटे कड़ी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले से जुड़े पैसों की हेरा फेरी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार की गई है, जिसके बाद सीएम आवास के चारों तरफ सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है।
सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कितनी संपत्ति है, जिसे हर कोई जानना चाहता है। आधिकारिक रूप से अगर संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 3.44 करोड़ रुपये है। कैश के मामले में इनके पास सिर्फ 12 हजार और पत्नी के पास 9 हजार रुपये हैं।
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केजरीवाल के परिवार पर इतने बैंक अकाउंट
ईडी द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल के परिवार के पास 6 बैंक अकाउंट हैं। इसमें कुल 33.29 लाख रुपये हैं। सीएम केजरीवाल के ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है. आइए जानते हैं इनके असेट कहां-कहां पर हैं। इसके अलाला उनके पास 40 हजार की चांदी और 32 लाख का सोना भी है।
वर्ष 2020 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, केजरीवाल की पत्नी के पास 32 लाख रुपये का 320 ग्राम सोना और 40 हजार रुपये की एक किलो चांदी थी। पत्नी के नाम पर म्यूचुअल फंड में 15.31 लाख रुपये जमा हैं। केजरीवाल के नाम कोई वाहन भी नहीं है। पत्नी के नाम 6.20 लाख रुपये की मारुति बलेनो गाड़ी जरूर है।
पत्नी के नाम पर हरियाणा में एक आलीशान घर है। इस घर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जाती है। घर को उन्होंने वर्ष 2010 में खरीदा था। साल 2020 में उस घर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई गई थी। साल 2010 में इस घर की कीमत 60 लाक रुपये थे। केजरीवाल के नाम पर गाजियाबाद और हरियाणा में नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। इसकी कीमत 2020 के अनुसार, 1.77 करोड़ रुपये है।
जेल से सरकार चलाने के लिए क्या कहता है कानून?
आपके जेहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है? हालांकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता है। देश के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक के पद पर बना रह सकता है।