तिहाड़ जेल से केजरीवाल कैसे चलाएंगे सरकार या होंगे बर्खास्त! जानिए इन क्या कहते हैं नियम

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Vipin Kumar

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 15 दिनों की न्यायिक हिसारत में जेल जेल भेजने का फैसला लिया गया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 में भेजने का आदेश हुआ। इसके साथ ही केजरीवाल देश के ऐसे पहले सीएम बन गए जो बतौर पद पर रहते हुए तिहाड़ जेल पहुंचे।

केजरीवाल ने अभी सीएम के पद से अपना इस्तीफा नहीं दिया है। सीए अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, यह अनुमति देने का अधिकार केवल उप राज्यपाल के पास ही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास क्या-क्या विकल्प बचते हैं। कितने विकल्प बचते हैं, यह जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल नीचे तक ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे आपका सभी कंफ्यूज खत्म हो जाएगा।

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जानिए क्या है पहला विकल्प

तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहे और दिल्ली का कामकाज चले, ऐसा होना काफी नामुमकिन नजर आ रहा है। उपराज्यपाल ने इ विकल्प की काफी कम संभावना व्यक्त की है, क्योंकि उन्होंने जेल से सरकार नहीं चलाने का आवश्वासान दिल्ली वालों के दिया है। वैसे ही तिहाड़ जेल के भीतर बैठक और फाइनल देखने जैसी सुविधाएं कानूनी प्रावधान में नहीं हैं। अगर उपराज्यपाल चाहें तभी इसकी अनुमति मिलने की संभावना है।

क्या है दूसरा विकल्प?

अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहे और अपनी कैबिनेट में किसी मंत्री को अपनी अनुपस्थिति में कार्यालय का कामकाज देखने की जिम्मेदारी सौंप दें। वैसे ऐसा तब होता है जब सीएम किसी बाहरी दौरे पर जाते हैं या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति रहती है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल में बंद होने से उपराज्यपाल यह अनुमति शायद ही दे पाएंगे।

तीसरा विकल्प

केजरीवाल जेल में रहते अगर इस्तीफा दे दें तो अपनी जगह किसी और सीएम बना दें। हालांकि, आम आदमी पार्टी ऐसी संभावनाओं को लगातार नकार रही है। उप राज्यपाल सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी को मानें तो यह सबसे अच्छा विकल्प बचता है। इसे संवैधानिक समस्याओं से भी निपटा जा सकता है और सरही तरीके से सरकार भी चलाई जा सकती है।

फटाफट जानें 4 विकल्प

किसी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहे तो संवैंधानिक संकट का हवाला देते हुए सरकार को बर्खास्त भी किए जाने की संभावना है। ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। दिल्ली की व्यवस्था संविधान की धारा 239 AA और 239 AB के आधार पर चलती है।

Vipin Kumar के बारे में
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Vipin Kumar पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 साल काम करने का अनुभव प्राप्त है। प्रतिष्ठित अखबार में काम करने के अलावा न्यूज 24 पॉर्टल में 3 साल सेवा दी। क्राइम, पॉलिटिकल, बिजनेस, ऑटो, गैजेट्स और मनोरंजन बीट्स पर काम किया। अब करीब 2 साल से उभरती वेबसाइट Timesbull.com में सेवा दे रहे हैं। हमारा मकसद लोगों तक तथ्यों के साथ सही खबरें पहुंचाना है। Read More
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