नई दिल्ली- उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी है।
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा थाना शहजाद नगर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। आजम खान द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तत्कालीन जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी।
सदन रहे इससे पहले अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसकी वजह से उन्हें विधायकी गवानी पड़ी हालांकि इस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।
आप सबके मन में बस एक ही बात आ रही है कि आजम खान को क्या फिर से जेल जाना पड़ेगा जी हां अब आजम खान को फिर से जेल जाना पड़ेगा 2 साल की सजा सुनाई गई है भड़काऊ बयान को लेकर। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान ने सीएम योगी के खिलाफ हेड स्पीच दी थी। जिसमें उन्हें अलग-अलग तरीके से दिखाया गया था।
इससे पहले 14 साल पुराने मामले में आश्रम और उसके बेटे अब्दुल्लाह आजम को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छठ लाइट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुक गई थी।
इसके बाद उन्होंने आजम की गाड़ी पर लगा हूटर भी उतरवा दिया था इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। आजम खान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। वहीं आसपास के जिलों से भी सपा नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए थे।तब आजम समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने भीड़ को उकसाने बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया था।