नई दिल्ली: किसान आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। इसका मतलब है कि दिल्ली में अब चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए भी लगाई गई है।
किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में आज जाम का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली आ रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर भारी जाम लग गया है।
गाजीपुर, सिंघु, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में आज जाम का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली आ रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर भारी जाम लग गया है। गाजीपुर, सिंघु, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
किसानों का ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन:
यह किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन का नया दौर है। सोमवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हुई वार्ता विफल रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया।
दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम:
दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
जाम से बचने के लिए क्या करें:
यदि आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो आज घर से निकलने से पहले जाम की जानकारी जरूर लें।
यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने पर विचार करें।
यदि आप फंस गए हैं, तो धैर्य रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:
एससी बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को जाम की समस्या के मद्देनजर चिट्ठी लिखी है। CJI ने कहा है कि किसी को भी जाम की समस्या हो तो उन्हें बताए।
केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद:
केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट 2 किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण शाम तक बंद रहेगा।
पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू:
किसानों के आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है।
यह सलाह दी जाती है कि आप दिल्ली-एनसीआर में यात्रा करते समय सावधानी बरतें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।यह भी ध्यान रखें कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
धारा 144 कब और क्यों लगाई जाती है?
धारा 144, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की एक धारा है, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए लागू की जाती है। यह तब लगाया जाता है जब किसी क्षेत्र में सुरक्षा खतरा, सामाजिक अशांति या कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होने की आशंका होती है।
धारा 144 लागू होने के बाद क्या पाबंदियां होती हैं?
चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक
सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक
हथियारों और ज्वलनशील पदार्थों के ले जाने पर रोक
इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाना