Viral Video: आप रोजाना देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते है, जो हैरान कर देते हैं। पर अभी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जो आपको हैरानी के साथ सोचने पर मजबूर कर देगा। आप सोच में पद जाएंगे कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति टॉयलेट सीट पर बैठे-बैठे जज के सामने हाजिर हो गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया काफी तेजी से वायरल हो रहा है साथ ही काफी चर्चा में है। लोग इस वीडियो पर काफी खूब कमेंट्स कर रहे हैं।

ऑनलाइन हो रही थी सुनवाई

आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी, जिसके जज जस्टिस निरजर एस देसाई थे। वहीं सुनवाई के दौरान ही एक व्यक्ति टॉयलेट सीट पर बैठा और उसने उसी समय खुद को कार्रवाई से जोड़ लिया। उसी समय दूसरे पक्ष के लोग ऑनलाइन कार्रवाई से जुड़े थे।

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ठीक से समझें ये मामला

जो वायरल वीडियो दिखा उसके अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई ऑनलाइन चल रही थी। इस सुनवाई के दौरान व्यक्ति टॉयलेट सीट पर बैठे  -बैठे ही कार्रवाई से जुड़ गया। वायरल वीडियो में पहले व्यक्ति का इयरफोन फोन लगाए क्लोजअप दिखता है। इसके बाद व्यक्ति फोन को दूर करता है तो फ्लैश दिखने लगता है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ है। व्यक्ति वीडियो में ‘समद बैटरी’ के नाम से जुड़ा था।

हाईकोर्ट के जस्टिस निरजर एस देसाई 20 जून को केस की सुनवाइ कर रहे थे, जिसमें समद FIR रद्द कराने के लिए दायर याचिका में एक प्रतिवादी के रूप में पेश हुआ। वह व्यक्ति एक क्रिमिनल केस में शिकायतकर्ता था। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद FIR को रद्द करा दिया गया।

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वीडियो पर आ रहे हैं खूब कमेंट्स

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @advsanjoy नाम के यूजर ने शेयर किया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट्स करने लगे। एक यूजर ने कमेंट किया- अगर वह जज के निर्णय का इंतजार करता तो वह कई सालों तक कब्ज की समस्या से परेशान रहता। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि व्यक्ति ने समय का सही इस्तेमाल किया। इसके आलावा भी कई यूजर्स वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं।

इस तरह का दूसरा मामला है ये

वैसे बता दें कि यह मामला पहला नहीं है। इसके पहले एक मामला अप्रैल में आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने गुजरात हाई कोर्ट की सुनवाई के समय सिगरेट पीता दिखा था। उस समय अदालत ने व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।