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Traffic Rules: तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा! हो सकता है ये बड़ा काम, जानें जल्दी

Traffic Rules: ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। ट्रैफिक पुलिस ने तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की अनुशंसा की है। पुलिस ने ऐसे 10 हजार लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। आइए जानते हैं पुलिस ने इस फैसले पर क्या कहा है।

पुलिस ने क्या कहा?

बिहार ट्रैफिक पुलिस के एडीजी सुधांशु कुमार ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा- “यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन (तीन बार से ज्यादा) करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 10 हजार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की अनुशंसा की है।”

कब रद्द हो सकता है लाइसेंस?

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलों में संबंधित अधिकारियों को अनुशंसा भेजी गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं अगर इसके बाद भी वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इन अपराधों से बचें

पुलिस के मुताबिक, अगर किसी का रेड लाइट जंप करने, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर तीन बार से ज्यादा चालान कटता है तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि 26 जनवरी से पटना के सभी 54 ट्रैफिक चेक पोस्ट पर महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। इन जगहों पर अधिकारियों समेत 310 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी।

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