नई दिल्लीः सरकार ने जिंदगी में पैन कार्ड को एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स बना दिया है, जिसके बिना बैंकिंग व वित्तीय काम सारे बीच में लटक जाते हैं। आपके पास पैन कार्ड है तो फिर यह खबर ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अब पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके नहीं होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आयकर विभाग की ओर से अब एक ऐसा नियम बनाया गया है, जिससे जानना जरूरी है, जिससे आपका ही लाभ होगा।
आयकर विभाग के मुताबिक आपने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना लगाना पड़ेगा, जिससे बड़ा नुकसान होगा। इतना ही नहीं कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप गाइड लाइन का जरूर पालन करें, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
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पैन को आधार कार्ड से जल्द कराएं लिंक
सरकार की ओर से वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी पर लगाम कसने के लिए पैन कार्ड चलाया गया था, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अब आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसेक लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर बड़ा नुकसान उठाना होगा।
आप पर सरकार करीब 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी, इतना ही नहीं 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय करने का काम कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान करना होगा। सरकार ने पहले भी एक तारीख जारी की थी, जिसके बाद एक महीना विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है।
पैन कार्ड धारकों पर हो सकती है यह बड़ी कार्रवाई
आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंककर कुछ लोगों ने एक नहीं बल्कि दो-दो पैन कार्ड बनवा रखे हैं, जिसके लिए अब कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास दो पैन कार्ड बने हुए हैं तो फिर अब बड़ा कदम उठाकर एक का सरेंडर कर दें, नहीं तो कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। आपने सरकार की गाइड लाइन का पालन करते हुए अगर एक पैन कार्ड जमा नहीं कराया तो फिर आपको 6 महीने की जेल भी सकती है।
पैन कार्ड को यहां जल्द करें जमा
अगर आपके पास दो पैन कार्ड बने हुए हैं तो जल्द ही एक को जमा करने का काम किया जा सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। पैन कार्ड को जमा करने के लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहुंचना होगा। आप यहां पहुंचकर आप अपने पैन कार्ड का सरेंडर कर सकते हैं।
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग में अपॉइंटमेंट लेकर पैन कार्ड सरेंडर किया जा सकता है। आपको यहां अप्लाई करने के बाद 100 रुपये का बॉन्ड भी भरने की जरूरत होगी।