नई दिल्लीः बदलते जमाने की रफ्तार में अब हर कोई डिजिटल होता जा रहा है, जिसके चलते माध्यम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने भी डिजिटल दौर में लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो सरकार सख्त से सख्त नियम बना रही है। अब तो सरकार ने पैन कार्ड को वित्तीय दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया है, जिसके नहीं होने पर तमाम काम अधूरे रह जाते हैं।
अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया खो गया तो सभी काम बीच में लटक जाते हैं। इसलिए आपके पास पैन कार्ड नहीं तो तुरंत बनवा लें, लेकिन सरकार ने एक बड़ा और जरूरी नियम बना दिया है। अब आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके नहीं होने पर आपके सभी बैंकिंग काम लटक जाएंगे।
आयकर विभाग ने इसके लिए एक तारीख भी निश्चित कर दी है, जिसे इग्नोर करना आपके लिए भारी नुकसान वाला साबित होगा। इसके लिए 31 मार्च 2023 तारीख निश्चितम कर दी है, जिससे पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है।
अगर आपने इससे पहले लिंक का काम नहीं कराया तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको जुर्माने के तौर पर मोटी राशि जमा करनी होगी। इतना ही नहीं एक अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
इसे भी पढ़ेंः EPFO: पीएफ कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला खजाने का पिटारा, अब दिया जाएगा इतने हजार रुपये का बोनस
जानिए पैन कार्डधारकों पर कितना जुर्माना
आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने अगर 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम नहीं किया तो बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों का जरूर पालन करें, नहीं तो नुकसान उठाना होगा।
पैन कार्डधारकों को जाना होगा जेल
पैन कार्डधारकों के लिए वैसे तो सरकार की ओर से कई नियम बना दिए गए हैं। फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए घाटे का सौदा होगा। अगर किसी वजह से आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आयकर विभाग इनके लिए कुछ सख्त नियम बना दिए हैं।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो फिर 6 महीने की जेल भी होने का प्रावधान बनाया गया है, जिससे बचाव को एक का सरेंडर कर दे, नहीं तो तैयार रहे। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10 हजार रुपये का न्यूनतम लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है।
जानिए कैसे पैन को आधार से कराएं लिंक
पैन कार्डधारकों को पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने की जरूरत होगी।
आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर रजिस्टर्ड करें।
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें।
अब कैप्चा कोड एंटर करने की जरूरत होगी।
अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। अगर आपने यह काम 31 मार्च 2023 से पहले नहीं कराया नहीं तो फिर नुकसान भुगतना पड़ेगा।