नई दिल्लीः आपका पास पैन कार्ड है तो फिर 31 मार्च 2023 तारीख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इससे पहले कुछ जरूरी काम कराना होगा। पैन कार्ड बनाने बनाने वाली संस्था ईपीएफओ ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे जानना जरूरी है। अगर आपने यह नियम नहीं जानकर भी इग्नोर किया तो आपको फिर बड़ा नुकसान शर्त के साथ उठाना होगा। अब नए नियमों के अनुसार अपना पैन आधार कार्ड से जरूरी लिंक करा लें, नहीं तो आपको तगड़ा नुकसान होगा।
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है, जिससे पहले यह सब कराना होगा। अगर आपने इस तारीख से पहले नहीं कराया तो कम से 10,000 रुपये का जुर्माना आपका ऊपर लगाया जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप इस काम को जल्द करा लें।
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जुर्माने का साथ होगी यह कार्रवाई
आयकर विभाग की ओर से केवल जुर्माना ही नहीं एक ऐसी कार्रवाई भी होगी, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से इनवैलिड कर दिया जाएगा, जिससे आप कोई काम नहीं कर सकेगें। इसलिए जरूरी है कि आप अपने घऱ से निकले और यह काम कराएं नहीं तो नुकसान होना तय माना जा रहा है। अगर आप अब लिंक कराना चाहते हैं तो फिर आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये की फीस भरनी होगी।
इस वजह से होगी होगी जेल
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर किसी वजह से आपके दो पैन कार्ड बने हैं तो एक को जमा कर दें, क्योंकि यह गैरकानूनी है। अगर आप दो पैन कार्ड का यूज करते पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको 6 महीने की जेल जाना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। पैन को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजने की जरूरत होगी।
आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, यूं करें चेक
इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
इसके बाद ऊपर हेडर पर Quick links का विकल्प करना होगा।
फिर यहां ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
इसके बाद आपकोक PAN और Aadhaar से जुड़ी जानकारी भरनी होंगी।
फिर‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा।
फिर एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें पैन लिंक हुआ या नहीं जानकारी मिल जाएगी।