नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर यह खबर बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि सरकार की ओर एक ऐसा नियम बनाया गया है, जिसे नजरअंदाज करने पर जुर्माने के के साथ-साथ जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने अब पैन कार्डधारकों को बड़ी हिदायत जारी की है, जिसमें इसे आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है।
अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे आपकी चैन और नींद भी भाग जाएगी। अगर आपने 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो तगड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों को जान लें, जिससे किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो।
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पैन को आधार कार्ड से जल्द कराएं लिंक
आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, हर हाल में पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें, जिसके लिए 31 मार्च तारीख निर्धारित कर दी है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होते ही आपके सभी जरूरी काम बीच में रुक जाएंगे। इससे आप बैंक से मोटी रकम का लेन देन व इनकम टैक्स के काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जनसुविधा केंद्र पहुंचे यह काम जल्द करा लें, जिससे इन परेशानियों से बच सकते हैं।
होगी इतने महीने की जल
सरकार के नियमानुसार, अगर आपके पास एक पैन कार्ड से अधिक है तो फिर एक का सरेंडर कर दें। इसकी वजह कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी माना गया है। अगर आप एक का सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहे। कानूनी उल्लंघन मामले में आपको 6 महीने की जेल जाना होगा।
इनकम टैक्स कानून के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत 6 महीने की जेल या फिर 10000 रुपए तक के जुर्माने लगाया जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर जाकर पैन कार्ड का सरेंडर कर सकते हैं।