नई दिल्ली ATM Cash Withdrawal: आज के समय हर कोई एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करता है। जिससे आप कही भी कभी भी आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड ने लोगों को कैशलेश बना दिया है। लोग बिना किसी कैश के कही भी सफर करते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और पैसा नहीं निकलता है इसके बाद खाते से पैसा कट जाता है। जिसके बाद हालात ये होते हैं कि लोग काफी घबरा जाते हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए।
RBI के नियमों के मुताबिक, यदि आपका कभी भी एटीएम का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। तब आपको घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए बैंक 5 दिनों के भीतर पैसों को वापस करते हैं। यदि बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।
अगर बैंक 5 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं करता है तो उसको हर रोज के हिसाब से 100 रुपये का जुर्माना देना होता है। ये जुर्माना ट्रांजेक्शन की तारीख से लेकर पैसे वापस जमा होने तक कैलकुलेशन करना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए।
ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपको क्या करना चाहिए
इसके लिए आपको सबसे पहले एटीएम मशीन का नंबर नोट करना होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन स्लिप को संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद ग्राहकों को कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसके साथ में उनको ये जानकारी देनी होगी साथ में बैंक को रिपोर्ट करना होगा। आप बैंक ब्रांच में जाकर कंप्लेन आसानी से दर्ज करा सकते हैं।
वहीं अगर बैंक कभी ये स्वीकार न करें कि कस्टमर को एटीएम से पैसे नहीं मिले है तो आप थ्री टायर एथॉरेटी से कॉन्टैक्ट करना है। आप बैंक के आंतरिक लोकपाल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बैंक खाते के एक्सटर्नल लोकपाल के नोडर ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
यदि कोई कस्टर RBI के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो आप ग्राहक न्यायपाल की भी सहायता ले सकते हैं। बहराल आपके पास प्रूफ होना बेहद जरुरी है। आपको ये प्रूफ देना होगा कि आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएं और आपको ATM से कैश नहीं मिला है।