नई दिल्ली Farmer News: यूपी सरकार ने राज्य के किसानों को काफी बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें राज्य सरकार ने किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। योगी सरकार ने राज्य में 54 हजार सोलर पंप पर सब्सिडी देन का ऐलान किया है। इस स्कीम का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
इस स्कीम की शुरुआत राज्य में 27 फरवरी को हुई है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए कृषि डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और यहां पर अप्लीकेशन करना होगा।
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जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
आपको बता दें आप कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं।
सफलतापूर्वक बुकिंग होने के बाद आपको 5 हजार रुपये का टोकन मनी ऑनलाइन जमा करना होगा। सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ पहले आओ और पहले पाओं के आधार पर दिया जाएगा। इसकी आहम बात ये है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ जरुरी शर्तों को निर्धारित किया गया है। जिसको पूरा भी करना होगा।
वहीं जो भी किसान इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके यहां पर पंप के हिसाब से बोरिंग भी करनी जरुरी है। इसका सत्यापन भी किया जाएगा। अगर मौके पर बोरिंग नहीं हो पाई है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और टोकन मनी को जब्त कर लिया जाएगा।
वहीं सत्यापन सही पाए जाने पर आपको 14 दिनों के अंदर पूरी रकम को जमा करना होगा। ऐसा न करने पर आपका आवेदन अपने आप से रद्द हो जाएगा। इसके साथ में ही आपका टोकन मनी भी जा सकता है। जिहाजा अप्लीकेशन करने से पहले जरुरी शर्तों को जरुर पढ़ लें और इसका पालन कर लें।