नई दिल्ली PM Fasal Bima Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की मदद के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम्स चला रही है। बता दें सरकार इस समय किसानों की फसल की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा स्कीम को संचालित कर रही है। सरकार की इस योजना के तहत किसानो की रबी और खबीफ फसलों का बीमा प्रदान किया जाता है।
इस योजना की खास बात ये है कि इसके तहत केवल 2 फीसदी प्रीमियम पर खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है। बाकी के प्रीमियम सरकार की तरफ से भरा जाता है। इस प्रकार किसानों को इस स्कीम से काफी कम दर पर बीमा का लाभ प्राप्त होता है।
बता दें सरकार की ये स्कीम किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। अभी तक लाखों किसान मुआवदा ले चुके हैं। काफी सारे किसानों को सम्मानित किया गया है। जिसमें पीएम बीमा स्कीम के तहत लाखों रुपये का मुआवजा प्राप्त किया है।
किसानों को कितना देना होता है प्रीमियम
पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा की रकम का 2 फीसदी, रबी की फसलों का 1.5 फीसदी, नकदी फसलों के लिए मैक्जिमम 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
इस योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान पर 72 घंटे में सूचना देनी होती है। पीएम फसल स्कीम के तहत 27 राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में लाभ पहुंचाने के लिए 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख ब्रांचेस और 44 हजार कॉमन सर्विस सेंटर की सर्विस दे रहे हैं।
PM Fasal Bima Yojana के लिए कैसे करें आवेदन
पीएम फसल बीमा के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जन सेवा पर भी जाकर इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
72 घंटे के भीतर दे जानकारी
अगर आपकी फसल बारिश या फिर किसी आपदा से बेकार हो गई है तो 72 घंटे के भीतर पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। बीमा कंपनी ये देखेगी कि कितनी फसल खराब हो चुकी है। इस आंकलन के बाद आगे का प्रोसेस शुरु होगा। इसके बाद किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी।