नई दिल्लीः पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसका काम आप समय रहते करवा सकते हैं। यह काम करवाने में आपने तनिक भी देरी की तो फिर पछतावा करना होगा, क्योंकि बार-बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। आप समय रहते पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो तगड़ी पेनल्टी के साथ कानूनी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने इसके लिए आखिरी तारीक तय कर रखी है, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है। इसलिए आप घर से बाहर निकले और तुरंत लिंक कराने काम करवा लें, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।
पैन कार्डधारकों को देना होगा तगड़ा जुर्माना
आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की है। आपने इस तारीख तक यह काम नहीं करवाया तो फिर तगड़े जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये देने होंगे। इतना ही 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके बिना तमाम काम बीचे में ही रह जाएंगे, जो आपकी टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है।
इससे आपके कई जरूरी काम बीच में लटक जाएंगे। वैसे पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख में कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जो अब आखिरी मौका हो सकता है। आपको लिंक कराने के लिए अब मात्र 1,000 रुपये का चार्ज देना होगा, जिसमें जन सुविधा केंद्र का खर्च शामिल नहीं है। जन सुविधा केंद्रा का शुल्क अलग से आपको 50 रुपये देने होंगे।
पैन कार्डधारकों को होगी 6 महीने की जेल
आप अगर दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर एक का आराम से सरेंडर करा दें नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने दो पैन कार्ड का यूजर करना अवैध करार दिया है, जिसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं इस गलती के लिए आपको 6 महीने की जेल भी जाना पड़ सकता है।