कल से बदल जाएंगे ये फाइनेंशियल नियम, इन लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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नई दिल्ली Rule Change From 1st January: कल से नया साल शुरु होने जा रहा है। जिसके बाद काफी लोग जश्न मानाने को तैयार हैं। नया साल आने के बाद कई सारे बदलाव भी होने वाले हैं। जिसके बाद आम लोगों की जेब पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

आपको बता दें 1 जनवरी से बैंक लॉकर से लेकर रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की कीमतें, यूपीआई पेमेंट से लेकर सिमा कार्ड आदि सभी में बदलाव होने वाला है। चलिए होने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने वाले बदलाव

हर महीने की तरह ही इस साल की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में सीधा असर पड़ेगा। बीते दिनों सरकार ने 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत प्रदान की थी। बहराल काफी समय से एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद है कि राहत मिल सकती है।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट

आरबीआई ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को भी रिवाइज किया है। इसके तहत यूजर्स को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और ये डेडलाइन 1 जनवरी से खत्म होने वाली है। ग्राहक भी लॉकर एग्रीमेंट को संशोधित करा लें। यदि ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया तो बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है।

 यूपीआई यूजर्स भी दें ध्यान

1 जनवरी की तारीख से UPI पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए खास है। असल में एनपीसीआई ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जैसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप की यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला किया है। अगर काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा। अगर यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरन ट्रांजैक्शन कर लें।

नया सिम कार्ड लेने के लिए केवाईसी

पहली जनवरी से होने वाले बदलावों की लिस्ट में अगला टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट बेसिस केवाईसी प्रोपसेस को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदना हैं तो फटाफट कागजी कार्रवाई नहीं होगी।

आईटीआई फाइलिंग भी है जरुरी

ITR फाइल करने की भी लास्ट तारीख 31 जुलाई थी। लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये काम नहीं किया गया है वह 31 दिसंबर तक ये काम कर लें। इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ में आईटीआर फाइल करना होगा। वहीं जुर्माने की बात करें तो यदि टैक्स पेयर्स की इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जबकि 5 लाख से कम पर 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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