नई दिल्ली Personal Finance Deadlines: सरकार के द्वारा कुछ कामों को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी। इसके लिए सरकार के द्वारा समय-समय पर कामों को पूरा करने के लिए रिमांडर भी सेंड किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सरकार की ओर से डेडलाइन को आगे खिसका दिया गया है। कुछ ऐसे काम है जिनकी डेडलाइन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जिन कामों में डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है वह है म्युचूअल फंड नॉमिनेशन, डी-मैट नॉमिनेशन, आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी और 2000 रुपये के नोट को बदलने की तारीख को बढ़ाया गया है। लेकिन हम इस लेख के माध्यम से उन कामों की डेडलाइन के बारे में जिनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
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SBI Wecare FD Scheme
SBI की तरफ से 5 साल या फिर उससे ज्यादी की अवधि के लिए एफडी पर 7.50 की हायर ब्याज पेशकश की जा रही है। सीनियर सिटीजन की इनकम को सुनिश्चित करने के लिए 2022 में SBI Wecare नाम से स्पेशल एफडी स्कीम को शुरु किया गया था। इस स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 थी। इससे पहले आखिरी तिथि को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन इस बार इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
सेविंग स्कीम से आधार को लिंक कराना
वहीं किसी भी स्मॉल सेविंग खाता जैसे एनएससी, पीपीएफ और दूसरी योजनाओं को आधार से लिंक कराना जरुरी हो जाता है। ऐसा न होने पर आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। इन स्कीम से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की थी।
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LIC Dhan Vriddhi Scheme
LIC के पास Dhan Vriddhi Scheme है जो कि नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पर्सनल, सेविंग और सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें निवेश पर आपको सुरक्षा के साथ में सेविंग का भी लाभ मिलता है। अगर किसी पॉलिसी धारक की गलती से मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये परिवार को फाइनेंशियल मदद देता है। इस प्लान की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी।
टीसीएस का नियम
वहीं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि हर शख्स को हर साल 7 लाख रुपये तक की रकम के फॉरेन टूर पैकेज पर 5 फीसदी का टीसीएस देना होगा। इसमें 30 सितंबर तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना था। 1 अक्टूबर से सरकार ने टीसीएस का नया नियम लागू कर दिया है। यानि कि आप 7 लाख रुपये से अधिक की विदेश यात्रा किफायती नहीं होगी।
जानिए क्या है इनकम टैक्स ऑडिट
वहीं इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 44एबी के तहत इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को जमा करने की सीमा को भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 30 सितंबर 2023 या इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट को जमा नहीं किा है तो उसको अब जुर्माना देना होगा।