नई दिल्ली Small Savings Schemes New Rules: मौजूदा समय में देश में काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चल रही हैं। जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी सरकारी स्कीम है। ऐसे में अगर आप पीपीएफ और एसएसवाई स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद खास खबर है। बता दें सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने वालों के लिए बदलाव किया है। अब अरग आप इनमें किसी भी सरकारी स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिना किसी पैन और आधार कार्ड के इसका लाभ नहीं ले पाएंगे।
सरकार ने जारी किया नॉटिफिकेशन
बता दें फाइनेंशियल डिपार्टमें की ओर से कुछ समय पहले नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी कि इस नॉटिफिकेशन में ये बताया गया था कि स्मॉल सेविंक स्कीम का उपयोग KYC के तौर पर किया जाएगा।
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देनी होगी पैन कार्ड की कॉपी
इसके अलावा फाइनेंशियल मंत्रालय ने कहा है कि निवेशकों को आगे से किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए सबसे पहले आधार नंबर जमा करना होगा। इसके अलावा लिमिट से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। पैन कार्ड के बिना आप निवेश नहीं कर पाएंगे।
मिला 6 महीने का समय
वहीं पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए खाता खोलते समय अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार नंबर के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके साथ में निवेशक को स्मॉल सेविंग में निवेश से जोड़ने के लिए खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा।
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स्मॉल सेविंग्स स्कीम में खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरुरत
आधार नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
पैन कार्ड नंबर