नई दिल्ली Government New Leave Policy: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर खास आपके लिए हो सकती है। बता दें केंद्र सरकार की ओर कर्मचारियों के लिए बेहद खास खबर दी गई है। जिसके बाद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई लीव पॉलिसी जारी की है। जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरुरी है। इस नई लीव पॉलिसी के तहत आपको पहले के जगह अधिक से अधिक छुट्टियां मिल सकेंगी। ये नई लीव पॉलिसी पहले से ही लागू हो गई है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको कब कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं। बता दें कर्मचारियों को सरकार की ओर से 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है, चलिए जानते हैं कब-कब ये छुट्टियां मिलेंगी।
सरकार देगी 42 दिनों की छुट्टियां
बता दें अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई भी आर्गन डोनेट करता है तो उस कर्मचारी को 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव की सुविधा मिलेगी। इसके बाद में डीओपीटी की ओर से ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर जानकारी दी गई है। बता दें अगर कर्मचारी बॉडी का कोई भी पार्ट डोनेट करता है तो इसको सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है। इस प्रकार की सर्जरी में काफी वक्त लगता है और रिकवरी में भी इसका समय लगता है तो इस कारण से इसमें 42 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान दिया गया है।
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किस स्थिति में मिलेगी 30 दिनों की छुट्टी
इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं किस इंसान की सहायता करने और कर्मचारियों के बीच में बॉडी पार्ट को डोनेट करने के उद्देश्य से किसी भी कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएगी। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं।
अप्रैल महीने से लागू होंगे नए नियम
बता दें नई लीव पॉलिसी के नियम अप्रैल महीने से ही लागू होंगे। DOPT की ओर से जारी किए गए मेमोरेंडम में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है। ये आदेश CCS नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
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किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ये नियम
जानकारी के लिए बता दें इस नियम को कुछ कर्मचारियों पर ही लागू किय जाएगा। ये नियम ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों आदि पर लागू होगा।