RBI ने बैंकों को दिए दिशानिर्देश, अक्टूबर से बदल जाएंगे लोन के नियम, जानें पूरी डिटेल

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Adarsh Pal

नई दिल्ली New Loan Rules: अगर आप आने वाले समय में लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें आरबीआई के द्वारा नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि यदि आप 1 अक्टूबर के बाद से लोन लेते हैं तो आपको इस नियम के तहत लोन दिया जाएगा। लेकिन ये नियम कुछ खास प्रकार के लोन पर ही बदल रहे हैं।

आरबीआई की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। कि आरबीआई ने कहा है कि बैंकों और एनबीएफसी को एक अक्टूबर से रिटेल और एमएसएमई लोन के नियमों में बदलाव हो रहा है।

RBI की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर से कर्ज के लिए लोन लेने वालों को ब्याज और दूसरी लागत सहित समझौते के बारे में सारी जानकारी केएफएस देनी होगी। इस समय स्पेशल रूप से कॉमर्शियल बैंक की ओर से दिए गए कर्जदारों, आरबीआई के दायरे में आने वाली डिटेल लोन और छोटी रकम के कर्ज के बारे में लोन समझौते के बारे में सारी जानकारी देनी जरुरी है।

RBI ने जारी किया ये बयान

RBI ने बयान में कहा कि लोन के लिए केएफएस पर निर्देशों को सुसंगत बनाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि ये RBI के दायरे में आने वाले सारे फाइनेंशियल इंस्टूट्यूशन के उत्पादों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को लोन की पूरी जानकारी देने के लिए ये फैसला कर लिया है। इससे कर्ज लेने वाला सोच-समझकर विचार कर पाएगा।

जल्द लागू होंगे ये नियम

ये निर्देश RBI के नियमन के दायरे में आने वाले सभी इकाइयों की ओर से दिए जाने वाले रिटेल और MSMI टर्म लोन के मामलों में लागू होगा। केएफएस सरल लेग्वेज में लोन समझौते के मुख्य तथ्यों का एक डेटा है। ये लोन लेने वालों को सहीं से जानकारी मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फाइनेंशियल संस्थान दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए जरुरी उपाय करेंगे।

अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम

एक अक्टूबर 2024 को या फिर उसके बाद स्वीकृत सारे नए रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन के मामले में दिशानिर्देश जरुरी है। इसें मौजूद ग्राहकों को दि्ए गए लोन भी शामिल हैं। RBI ने कहा कि असल में आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की तरफ से केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों के द्वारा कर्ज लेने वाले संस्थानों से वसूले गए बीमा और कानूनी शुल्क जैसे रकम भी सालाना दर का एक हिस्सा होगी।

मर्जी के बीना नहीं लिया जाएगा कोई भी चार्ज

इसके बारे में अलग से खुलासा किया जाना चाहिए जहां पर आरई ऐसे शुल्कों की वसूली में शामिल हैं। वहीं उचित समय के अंदर सारे पेमेंट के लिए लोन लेने वाले रसीदें और उससे जुड़ें दस्तावेज दिए जाएंगे।

Adarsh Pal के बारे में
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Adarsh Pal आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर टाइम्सबुल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव। टाइम्सबुल में आने से पहले आदर्श पाल न्यूज बाइट और न्यूज चेकर हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Read More
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