नई दिल्ली PPF SSY Account Holders: मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस के द्वारा काफी सारी सेविंग स्कीम्स चलाई जा रही है। जिनका लाभ देश के ज्यादातर लोग उठआ रहे हैं। ऐसे में स्कीम्स का लाभ उठाने वालों के लिए काफी बड़ी खबर सामने आई है। पोस्ट ऑफिस ने लोगों को आगाह किया है कि 30 सिंतबर तक सेविंग स्कीम का लाभ उठा रहे लोगों को ये काम कराना जरुरी होगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो बाद में आपको पछताना पड. सकता है।
आपको बता दें पोस्ट ऑफिस के द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) आदि तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाई जा रही है। इसमें निवेशकों को बैंक जाकर अपनी आधार से जुड़ी सारी डिटेल देनी होगी। अगर आपने आधार से जुड़ी ये डीटेल नहीं दी तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
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बता दें वित्त मंत्रालय के अनुसार, आधार नंबर से जुड़ी सारी डिटेल को देना काफी अनिवार्य कर दिया है। वहीं सीनियर सिटीजन स्कीम, पीपीएफ स्कीम, एनएससी स्कीम और दूसरी छोटी स्कीम के लिए आधार और पैन से जुड़ी जरुरी डिटेल को अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 तक जारी किया जाएगा।
आधार कार्ड है बेहद जरुरी
सीनियर सिटीन सेविंग स्कीम, पीपीएफ स्कीम, एनएससी स्कीम के लिए जारी नॉटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल दिया है और आधार नंबर को बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था। तो उसके लिए 1 अप्रैल 2023 से आधार कार्ड की सारी डिटेल देनी होगी। इसके लिए मंत्रालय के द्वारा 30 सितंबत कर का समय दिया गया है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है।
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क्या होंगे नुकसान
अगर आप आधार डिटेल नहीं देते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई ब्याज बाकी हैं तो खाते में जमा नहीं होगा। वहीं निवेशक अपने पीपीएफ खाते या फिर एसएसवाई खाते में निवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। निवेशकों को उनके बैंक खाते में मैच्योरिटी मनी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर जमाकर्ता छह महीने के भीतर अपना आधार नंबर नहीं देते हैं तो उनका खाता डीएक्टीवेट हो जाएगा।
एसएसवाई सहित इन खातों में करना होगा रजिस्टर्ड
ऐसे में अगर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम मे निवेश किया जा सकता है और अब तक अपना आधार कार्ड नंबर जमा नहीं किया है तो आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी होगी। इसीलिए पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम में 30 सितंबर तक आधार से जुड़ी सारी डिटेल जमा कराना जरुरी है।