नई दिल्ली PPF Balance: देश की सरकार लोगों को लाभान्वित करने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम्स का संचालन कर रही है। इन स्कीम के द्वारा लोगोंं के हित के लिए कदम उठाया गया है। वहीं लोग इन स्कीम के द्वारा निवेश कर अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसी ही एक स्कीम पीपीएफ है। जो कि लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस स्कीम के द्वारा निवेश और सेविंग में टैक्स बेनफिट भी मिलता है। बहराल आपने पीपीएफ स्कीम में पैसा लगाया है तो इन बातों पर जरुर गौर करें। नहीं तो काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
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पीपीएफ स्कीम में इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना
PPF एर तरह की लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में 15 सालों के निवेश पर मैच्योरिटी मिलती है। ऐसे में लोगों को हर साल पैसा निवेश करना होता है। पीपीएफ खाते में निवेश पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। बहराल यदि कोई शख्स इस स्कीम में किसी फाइनेंशियल ईयर निवेश नहीं करता है तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पीपीएफ खाता डोरमेंट हो सकता है।
पीपीएफ निवेश पर इन बातों को रखना है ध्यान
दरअसल PPF Scheme में निवेश करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। PPF Scheme में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। बहराल लोगों को कम से कम 500 रुपये का निवेश जरुरी है। वहीं ITR फिल करतके समय पुराने टैक्स रिजी के तहत इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट भी इस स्कीम के द्वारा उठाया जा सकता है।
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अगर कोई शख्स किसी साल 500 रुपये का पीपीफ खाते में निवेश नहीं करता है तो लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्यों कि इस कारण से खाता डोरमेंट हो जाता है औप पीपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यदि डोरमेंट खाता को फिर से चालू करवाने के लिए फीस का पेमेंट करना होगा। ऐसे में लोगों को हर साल कम से कम निवेश रकम जरुरी पीपीएफ खाता जमा करना होगा।