नई दिल्ली PMJJBY: केंद्र सरकार के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए पीएम ज्योति बीमा स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में लाभार्थियों को किसी भी तरह की मौत पर नॉमिनी या फिर परिवार को 2 लाख रुपये तक की रकम मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी शख्स की मौत बीमारी या फिर दुर्घटना से होती है तो बीमित शख्स के नॉमिनी को या फिर उसके परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। हम आपको इस स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं।
कौन सा है टर्म इंश्योरेंस प्लान
बता दें PMJJBY एक तरह का टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इस इंश्योरेंस पॉलसी को लेने के बाद मौत के बाद फायदा होता है। अगर किसी पॉलिसी के समय के पूरा होने के बाद ठीक ठाक रहता है तो उस शख्स को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा 18 साल से 50 साल का कोई भी शख्स इस स्कीम का लाभ उठा सकता है।
वार्षिक जमा करना होंगा 436 रुपये का प्रीमियम
PMJJBY का लाभ उठाने के लिए आपको सालाना 436 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। वहीं प्रीमियम की रकम 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले लिया जाएगा। इसके आवेदन को अपनी सहमित देनी होगी।
इसके अलावा 1 जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसका अर्थ ये है कि पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदा जा सकता है। इससे पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। इसमें रिस्क कवर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों के बाद में मिलता है।
बैंक खाता भी होना है जरुरी
पीएमजेजेबीवाई का लाभ उठाने के लिए अप्लीकेश करने वाले के पास बैंक खाता भी होना चाहिए। ये बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदन करने वाले को पीएमडेडेबीवाई का लाभ उठाने के लिए अप्लीकेशन करना होगा।
कैसे मिलता है क्लेम
इस स्कीम में नॉमिनी को इस इश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता है। जहां पर संबंधित शख्स का इंश्योरेंस था। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जमा करना जरुरी है। डिस्चार्ज रिसिप्ट होने के साथ में दूसरे जरुरी कागज देने होंगे। नियम के मुताहिक दुर्घटना 30 दिनों के भीतर क्लेम करनी होती है।
कहां से उठा सकते हैं लाभ
इस स्कीम को एलआईसी की दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा चलाया जाता है। इसके लिए शख्स अपने बैंक जाकर पूरी जानकारी कर सकता है। काफी सारे बैंक का इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइअप होता है।