नई दिल्ली: PF Claim rejection Updates. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी सामने आई है। ऐसे सदस्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पीएफ क्लेम मिलने की देरी की शिकायतें बढ़ती जा रही है। जिससे ऐसे कई मामले सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि सामने आए जारी किए गए आंकड़ों में वित्त वर्ष 2017-18 में पीएफ क्लेम के करीब 13 फीसदी मामले से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 और 2023 में लगभग 34% तक बढ़ गए हैं। इससे आंदाजा लगाया जा सकता हैं, कि यहां पर हर 3 में से एक क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खुद बताया है कि पीएफ क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं। जिससे यह जरुरी जानकारी आप के लिए है।
ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बात को लेकर जानकारी दी हैं, कि पीएफ क्लेम सेटल में कितने दिनों का समय लग जाता है, तो वही इस संबध में सोशल मिडिया पर ईपीएफओ बताया हैं कि इससे जुड़े मेंबर का पीएफ क्लेम सेटल होने या पीएफ अमाउंट जारी होने में आमतौर पर 20 दिन लगते हैं।
तो वही अबके बार में जब आप कोई आंशिक निकासी (Partial withdrawal from PF account) यानि पीएफ क्लेम के लिए प्रोसेस करें को आप इसके ईपीएफओ की बताई समय सीमा का जरुरी ध्यान में रखे है, जिससे आप का जरुरत पड़ने पर पैसा मिल जाए। और कोई परिवार का काम ना अटके।
जानिए क्या है EPFO
जानकारी के लिए आप को बता दें कि ईपीएफओ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) यानि EPFO को 4 मार्च 1952 में गठित किया गया था और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है।
यहां पर देश के विभिन्न सेक्टर में काम करने वाले लोगों के करीब 27.70 करोड़ अकाउंट्स हैं। देश के विभिन्न सेक्टर की कंपनी में काम करने वाले लोगों का एक खाता खोला जाता है, जिससे यहां पर कंपनी या नियोक्ता के द्धारा एक तय राशि जमा की जाती है। जिससे खाता धारक अपने विभिन्नों कामों के लिए यह पैसा बाद में निकाल सकता है।