नई दिल्ली PF Balance: पीएफ का पैसा हर किसी के लिए काफी जरुरी होता है। ये पैसा एक तरह का रिटायरमेंट फंड होता है। दूसरा यदि एमरजेंसी में जरुरत होने पर काम आता है। लेकिन सवाल ये हैं कि यदि किसी कारण से पैसा फस जाए तो आपको क्या करेंगे।
कई बार होता है कि आप नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगते हैं। पिछली कंपनी के पैसे पर ध्यान नहीं देते हैं। काफी बार कंपनी के बंद होने की स्थिति में भी आप पीएफ के पैसों को भूल जाते हैं
और अब इसको निकालने या फिर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं और आपको पता लगता है कि ये पीएफ का पैसा फंस गया है। यदि आपका फंड कहीं फंस जाएंं तो इसको निकालने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं।
EPFO को तुरंत करें अपडेट
EPFO ने सभी प्रकार के क्लेम सेटलमेंट के लिए 7 से 10 दिनों का समय तय किया है। तय समय में ही क्लेम को सेटमेंट करना चाहिए। यदि किसी कारण से इस डेडलाइन में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तो ईपीएफओ से इसे शिकायत करके किसी बड़ें अधिकारी से मिलना चाहिए।
ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं कंप्लेन
पीएफ से जुड़ी हुआ कोई भी शिकायत ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर की जा सकती है। ये पोर्टल ईपीएफओ ने एक प्रकार से शिकायत के लिए ही बनाया है। चलिए आपको बता दें कैसे शिकायत कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले https://epfigms.gov.in पर विजिट करें।
- इसके बाद रजिस्टर ग्रिवेंस पर क्लिक करने पर अगला पेज ओपन होगा। यहां पर पीएफ मेंबर पर क्लिक करें।
- अब आपको यूएएन नंबर और सिक्योरिटी कोट डालकर गेट डीटेल के बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर यूएएन से जुड़ी जानकारी आ जाएगी।
- अब गेट ओटीपी पर क्लिक करना है जिसको दर्ज करना है।
- डिटेल्स के वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
आरटीआई से करें पता
अगर आपने कोई क्लेम डाला हुआ है और उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो ऐसे में सूचना का अधिकार काम आता है। आप ईपीएफओ से अपने पीएफ से जुडें जैसे क्लेम, रुकावट का कारण, क्लेम सेटमेंट में देरी जैसी कोई भी जानकारी आरटीआई आदि ले सकते हैं।
ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको https://rtionline.gov.in/ पोर्टल पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपकी जानकारी आदि मांग सकते है।