नई दिल्ली। Paytm, एक प्रमुख ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है, जिसे पिछले कुछ दिनों से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण RBI ने Paytm के खिलाफ कदम उठाया है और एक नए मामले में इसे जुर्माना भी भुगतना पड़ा है। Paytm कंपनी की समस्या लगातार बढ़ती हुई ही चली जा रही है। अब इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक शख्स ने Paytm और इसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है।
पेमेंट कंपनी के खिलाफ जुर्माना
बेंगलुरु के एक निवासी, हरिशेष, अपने FASTag में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद टोल प्लाजा पर राशि डिडक्ट नहीं होने का शिकायत की है। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें जुर्माना भी चुकाना पड़ा था।
ग्राहक कोर्ट का फैसला
ग्राहक कोर्ट ने Paytm और उसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्णय लिया है कि Paytm को पीड़ित पक्ष को उनके पैसे रिफंड करने के साथ-साथ ब्याज भी चुकाना होगा, और उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। यह मामला बेंगलुरु का है, जहां कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले में न्यायिक निर्णय देने का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो हरिशेष ने 23 दिसंबर 2023 को Paytm से तीन FASTag खरीदा था। अर्जी के मुताबिक, Paytm FASTag फरवरी 2022 तक एकदम सही तरीके से काम करता रहा, साल 2022 13 फरवरी को एक FASTag में दिक्कतें आने लगीं और पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद FASTag में शून्य राशि शो करने लगा था।
Paytm FASTag सेवा में हुई समस्या के बाद, हरिशेष ने Paytm में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा, टोल प्लाजा पर और भी अधिक राशि कटने लगी। 24 मार्च 2022 को हरिशेष ने Paytm को कानूनी नोटिस भेजा, और नवंबर 2022 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसमें Paytm के साथ ही ऑपरेटर कंपनी One97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड भी शामिल थी।
रिफंड की मांग
हरिशेष ने अपने पैसे की मांग की और Paytm की ओर से पेश किए गए वकील ने शिकायत को गलत ठहराने की कोशिश की। Paytm ने दावा किया कि उन्होंने याची का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया था और FASTag को सही तरीके से काम करना चाहिए था।