नई दिल्लीः पैन कार्ड की अनिवार्यता सरकार ने इतनी बढ़ा दी कि इसके बिना अब किसी बैंक में अकाउंट भी ओपन नहीं होता है। इतना ही नहीं अगर किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आईटीआर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिसे दुरुस्त रखना मजबूरी नहीं जरूरी है। यही वजह है कि पैन कार्ड को लेकर सरकार की ओर से भी नए-नए नियम कायदे बनाए जाते रहे हैं,जिसके बिना तमाम काम बीच में लटक जाते हैं।
अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अकाउंट आराम से ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें होंगी। आप हैरत में होंगे कि भला बैंक से संबंधित काम बिना पैन कार्ड के कैसे संभव है। इससे संबंधित डिटेल जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल नीचे तक ध्यान से पढ़ना होगा।
इन लोगों को नहीं देना होगा पैन कार्ड
प्रवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए नया नियम बना दिया है, जो बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट ओपन करवा सकते सकते हैं। यह नियम सभी बैंकों में अवेलेबल नहीं होगी, जिसे जानना बहुत ही महत्पूर्ण है। प्रवासी और विदेशी कंपनियां आईएफएससी गिफ्ट सिटी मं बैंक अकाउंट ओपन के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
इसके लिए अब उन्हें एक घोषणा दाखिल करने की जरूरत होगी, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र(आईएफएससी) में बैंक अकाउंट ओपने कराने वाले प्रवासी या विदेशी कंपनी को फॉर्म-60 के तहत घोषणा करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही उनपर भारत में किसी तरह की कोई कर देनदारी नहीं होगी, जो किसी बड़ी खुशखबरी की तरह होगी।
वित्त मंत्रालय ने किया संशोधन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर नियमों में संशोधन कर नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब बैंक अकाउंट ओपन वाले गैर-निवासियों को पैन कार्ड जमा करने की आवश्यकता होगी। नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार सुनील गिडवानी के मुताबिक इस छूट से विदेशी कंपनियों, एनआरआई और अन्य गैर-निवासियों के लिए आईएफएससी अकाउंट में अकाउंट खोलना बहुत सिंपल हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड नहीं तो तमाम काम आपके अधूरे रह जाते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।